केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू कर दी है। यह स्कीम NPS के फ्रेमवर्क के तहत लाई गई है और इसका मकसद है सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित और गारंटीड पेंशन देना है। इससे जुड़ने के लिए 30 जून 2025 आखिरी तारीख है। जानिए कैसे करें अप्लाई कर सकते हैं|
केंद्रीय कर्मचारियों की जिंदगी में 1 अप्रैल 2025 से अहम बदलाव आया है। सबसे खास बात ये है कि नई पेंशन स्कीम लागू हुई थी। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) है। इस स्कीम में कुछ शर्तों के साथ एक निश्चित पेंशन की गारंटी मिलती है। यह स्कीम NPS के फ्रेमवर्क के तहत लाई गई है। इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित और गारंटीड पेंशन देना है। इस स्कीम में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तयशुदा पेंशन, एकमुश्त रकम और ग्रेच्युटी जैसे फायदे मिलेंगे। यह स्कीम खासतौर से उन लोगों के लिए है जो नौकरी के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं।
Unified Pension Scheme 2025
कुल मिलाकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक नया और बेहतर पेंशन विकल्प मिल गया है। यह उनके लिए बेहद खास है दो कर्मचारी पहले नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में हैं, वे अब चाहें तो UPS में भी आ सकते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एश्योर्ड मंथली पेंशन मिलेगी, जो उनकी औसत सैलरी पर तय होगी। इस स्कीम से जुड़ने के लिए आखिरी मौका 30 जून 2025 है। इसके बाद इस योजना में अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
Unified Pension Scheme के मुख्य फायदे
यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कई बड़े फायदे ऑफर करती है:
गारंटीड पेंशन (Guaranteed Pension): यूपीएस के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों में मिलने वाली औसत सैलरी का 50 फीसदी वेतन के तौर पर मिलेगा। इस स्कीम के लिए जरूरी पात्रता है कि कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी की हो।
आनुपातिक पेंशन (Proportional Pension): जिन कर्मचारियों ने 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम सर्विस की है, उन्हें आनुपातिक पेंशन का फायदा मिलेगा।
न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension): नई पेंशन योजना कम से कम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी देती है।
परिवार पेंशन (Family Pension): कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, पेंशन राशि का 60% उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा।
वित्तीय सुरक्षा (Financial Security): यह योजना सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय रूप से सुरक्षित रहें।
तीन महीने के भीतर केंद्रीय कर्मचारियों को विकल्प चुनना जरूरी
दरअसल, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority – PFRDA) की ओर से जारी किए FAQ में कहा गया है कि मौजूदा कर्मचारियों को यूपीएस लॉन्च होने की तारीख से तीन महीने के भीतर यूपीएस का विकल्प चुनना आवश्यक है। ऐसे में कर्मचारियों के पास 30 जून 2025 तक आखिरी मौका है। उन्हें किस योजना से जुड़ना है, यह जल्द ही तय करना होगा। लिहाजा अगर केंद्र सरकार की ओर से डेडलाइन नहीं बढ़ती है तो फिर 30 जून आखिरी मौका होगा।
पेंशन की गारंटी
UPS का सबसे बड़ा फायदा एश्योर्ड मंथली पेंशन है। अगर आपने 25 साल की नौकरी की है, तो रिटायरमेंट के बाद आपकी आखिरी आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी 50 फीसदी हिस्सा हर महीने मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 थी, तो आपको 25,000 की पेंशन मिलेगी। अगर आपने 10 से 25 साल की सेवा की है, तो भी 10,000 की मिनिमम पेंशन तय है। NPS के मुकाबले, जहां रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है, UPS में आपको स्थिरता मिलती है।
महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी पेंशन
UPS में डियरनेस रिलीफ (DR) का इंतज़ाम है। ऐसे में महंगाई के हिसाब से आपकी पेंशन को अपग्रेड होती रहेगी। मतलब, जितनी महंगाई बढ़ेगी, उतनी ही आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। NPS में ऐसा कोई सीधा फायदा नहीं है, जबकि UPS में यह एक सोच-समझकर जोड़ा गया फीचर है।
रिटायरमेंट के बाद फैमिली को मिलेगी पेंशन
अगर कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी या पति को पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा मिलेगा। अगर कर्मचारी को 10,000 रुपये पेंशन मिल रही थी, तो उनके परिवार को 6000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। वहीं यहां तक कि अगर रिटायरमैंट से पहले कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को लाभ मिलता रहेगा।
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किन्हें नहीं मिलेगा UPS का फायदा
1 – अगर आपकी नौकरी 10 साल से कम की रही है।
2 – अगर आपको सेवा से हटाया गया है या आपने खुद नौकरी छोड़ी है।
3 – ऐसे मामलों में UPS स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा।
UPS के लिए पात्रता
- वर्तमान में NPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी.
- जिन्होंने कम से कम 25 साल की सर्विस पूरी कर ली है.
- जो कर्मचारी UPS का विकल्प चुनना चाहते हैं, उन्हें फॉर्म भरकर संबंधित विभाग में जमा कराना होगा|
कैसे करें UPS के लिए कैसे अप्लाई?
यूपीएस के लिए अप्लाई करना बहुत आसान है। योग्य कर्मचारियों को फॉर्म A2 या फॉर्म A1 भरकर अपने ऑफिस के हेड या डीडीओ को देना होगा। आप यह फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म प्रोटेक्शन CRA वेबसाइट पर उपलब्ध है। फॉर्म जमा करने के बाद, आपको नोडल ऑफिस से एक रसीद मिलेगी। इस रसीद को अपने पास सुरक्षित रखें। यह आपके फॉर्म जमा करने का प्रमाण है।